तीन वर्ष पहले खोड़ा में रास्ते से बाइक हटाने के मामले में हुए विवाद में युवक की हत्या करने और उसके साथी पर जानलेवा हमला करने वाले छह अभियुक्तों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी पर 42-42 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गिरिराज भाटी ने बताया कि खोड़ा में रहने वाला रिजवान दोस्त नाजिम के साथ पांच मार्च 2017 को कॉलोनी की गली में बाइक पर बैठा हुआ था। इसी दौरान टेंपो में सवार होकर पवन गुप्ता, पवन यादव, करन, यासीन, संजय, विवेक और नंदू आ गए। उन्होंने रिजवान को बाइक हटाने के लिए कहा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। पवन गुप्ता पक्ष के लोगों ने रिजवान और नाजिम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एक ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। नौ मार्च 2016 को रिजवान ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद मृतक के परिजनों ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराते हुए पवन गुप्ता, पवन यादव, करन, यासीन, संजय, विवेक और नंदू को नामजद कराया था। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई एडीजे-6 कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की कोर्ट में चली। कोर्ट ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर पवन यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि अन्य सभी छह लोगों को दोषी मामने हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 42- 42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने से प्राप्त होने वाली धनराशि में से आधा धन मृतक के परिजनों को दिए जाने का भी आदेश दिया है।
बाइक हटाने के विवाद में हत्या करने वाले छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास